अफगानिस्तान: नए कानून के मुताबिक, पत्नी, बहन को पीटना अपराध नहीं
काबुल: अफगानिस्तान की सरकार ने वहां के कानूनों में कुछ हैरत भरे बदलाव किए हैं। अफगानिस्तान के नए कानून के मुताबिक पत्नी को मारना-पीटना अब जुर्म नहीं होगा। 'गार्जियन' अखबार के मुताबिक कानून में बदलाव कर घरेलू हिंसा को जुर्म के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इससे अफगानिस्तान में ऑनर किलिंग को भी एक तरह से मंजूरी मिल गई है।
अफगानिस्तान की संसद ने कानून में यह संशोधन मंजूर कर लिए हैं, इस पर अब बस राष्ट्रपति हामिद करजई के हस्ताक्षर होने बाकी हैं। नया कानून महिलाओं के लिए काला कानून साबित होगा। यह पुरुषों को अपनी पत्नियों, बच्चों और बहनों को पीटने की खुली छूट देता है।
अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए काम करने वाले संगठन इससे बेहद निराश हैं। 'विमिन फॉर अफनान विमिन' की डायरेक्टर मनीज़ा नादेरी ने इसे हास्यास्पद बताया है। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले कभी भी सामने नहीं आ पाएंगे।
आपको बता दें कि, अफगानिस्तान में अगस्त 2009 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के निवारण के लिए कानून बना था। इसमें बाल विवाह, महिलाओं की खरीद-फरोख्त व महिलाओं के खिलाफ दूसरी तरह की हिंसा को अपराध घोषित किया था। लेकिन ताजा संशोधनों ने इस कानून को काफी कमजोर बना दिया है।