बच्ची को 5 वर्षो से जंजीरों में बांधकर रखता था कलयुगी बाप, खाने को देता था एक रोटी
11 Mar 2014
उज्जैन: बिन मां की बच्ची को उसका पिता जानवरों की तरह मवेशियों को बांधने वाली जंजीरों से बांधकर रखता था। अपनी बच्ची पर अत्याचार करने वाला यह पिता खुद तो शराबखोरी करता और बच्ची को खाने के लिए एक रोटी देता। लेकिन जब उस बच्ची ने अपने पिता की बात मानने से इंकार कर दिया तो गले में जंजीर बांधकर ही शहर में छोड़कर भाग गया। मामला उज्जैन का है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, उज्जैन में आगर रोड़ पर आज लोगों ने एक बच्ची को बदहवास अवस्था में घुमते हुए देखा। जिसके गले में 5 किलो वजनी जंजीर बंधी थी। उसे देखकर चौराहे पर लोगों का मजमा लग गया। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और नाबालिग बच्ची से पूछताछ की। 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची ने बताया कि वह उज्जैन के पास माकड़ोन के पिपलिया गांव में रहती है। उसका पिता उसे 5 साल से पशुओं को बांधने वाली जंजीर से बांधकर रखता था। 4 फीट लंबी यह जंजीर गले में बांधकर इस पर ताला जड़ देता और जंजीर का दूसरा सिरा घर में बल्ली से बांध देता।
बच्ची के अनुसार, उसका पिता शराबखोरी तो करता ही है काम पर भी नहीं जाता। बल्कि बच्ची से ही काम कराता था। पिता नाबालिग बच्ची से खेत में फसल कांटने का काम कराता था। जब वह खेत में फसल काटने जाती उस समय वह उसकी जंजीर खोल देता और जैसे ही वह घर पर आती तो घर का काम कराकर फिर जंजीर से बांध देता। बच्ची के अनुसार पिता उसे खाने में सुबह एक रोटी और रात में डेढ़ रोटी दिया करता था। दो दिन पहले बच्ची को उसने खेत में गेहूं काटने जाने को कहा। बच्ची ने मना कर दिया तो उसे बंधा ही रहने दिया। कहीं भी नहीं जाने दिया।
बच्ची ने आगे बताया कि, जब वह काम पर नहीं गर्इ तो पिता ने गले में जंजीर बांधकर ही उज्जैन में लाकर छोड़ दिया। यहां पुलिस ने जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। जिला चिकित्सालय में ही पुलिस ने जंजीर काटने वाले को बुलवाकर आरी पत्ते से जंजीर कटवार्इ। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद बच्ची के गले से जंजीर कट पार्इ। बच्ची दो दिनों से भूखी थी। जंजीर काटते ही सबसे पहले उसे भोजन कराया गया। बच्ची ने सालों बाद पेटभर भोजन किया था। कोतवाली पुलिस के अनुसार बच्ची को आंगन बालिका गृह के सुपुर्द किया जा रहा है।
कोतवाली थाना प्रभारी राकेश मोहन शुक्ल के अनुसार बच्ची के साथ उसके पिता द्वारा अमानवीय कृत्य किया गया है। आरोपी पिता को पकड़ने के लिए एक टीम रवाना की गर्इ है। उसके खिलाफ किशोर न्याय बालको की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम की धारा 23 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाएगा। समाचार प्रेषण तक आरोपी पिता को गिरफ्तार नहीं किया जा सका था।
11 Mar 2014