उपहार अग्निकांड: अंसल बंधुओं SC ने भी माना दोषी
05 Mar 2014
नई दिल्ली: उपहार अग्निकांड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अंसल बंधुओं को दोषी करार दिया है। मामले में अंसल बंधुओं को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल अंसल और सुशील अंसल को आपराधिक लापरवाही का दोषी माना है। कोर्ट का कहना है कि, इनके लापरवाही की वजह से यह घटना घटित हुई थी। लेकिन, सजा को लेकर दोनों जजों में आपसी सहमती नहीं बन सकी जिसके कारण उन्होंने सजा की बावत मामले को तीन सदस्यीय खंडपीठ को स्थानांतरित कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस टीएस ठाकुर ने अंसल बंधुओं को मिली एक-एक साल की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि, उपहार सिनेमा हॉल के मालिकों ने कानून की उपेक्षा करते हुए आम लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया। वे दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बजाए पैसा बनाने के बारे में ज्यादा चिंतित थे। इसलिए वे किसी भी प्रकार के रियायत के हकदार नहीं हैं।
इससे पहले हाई कोर्ट ने दोषी ठहराए गए अंसल बंधुओं की सजा दो वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दी थी और दोनों को 50-50 करोड़ रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया था। ये सौ करोड़ रुपये द्वारका में बनने वाले ट्रामा सेंटर पर खर्च किया जाएगा। गौरतलब है कि 13 जून 1997 को फिल्म बॉर्डर की स्क्रिनिंग के दौरान उपहार सिनेमा के बेसमेंट में लग थी जिसके कारण दम घुटने और भगदड़ मचने से 59 लोगों की मौत हो गई थी और 103 लोग घायल हो गए थे।
05 Mar 2014