आदर्श घोटाले में अशोक चव्हाण को मिलेगी राहत!
मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण को आदर्श सोसायटी घातला मामले में राहत मिलने के पूरे आसार दिख रहे हैं। दरअसल, राज्य के राज्यपाल द्वारा अशोक पर मुकदमा चलाने की मंजूरी न दिए जाने के बाद सीबीआई ने एक विशेष अदालत में अर्जी दायर कर पूर्व मुख्यमंत्री का नाम आदर्श घोटाला मामले के आरोपियों की सूची से हटाने का अनुरोध किया है।
आपको बता दें कि, मामले की जांच कर रही सीबीआई ने आदर्श घोटाला मामले में दायर आरोप-पत्र में अशोक चव्हाण को नामजद आरोपी बनाया था। लेकिन, राज्यपाल ने उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी जांच एजेंसी को नहीं दी। आज विशेष लोक अभियोजक भरत बदामी ने सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एस सी दीघे के समक्ष अर्जी दायर कर अनुरोध किया है कि, आरोप-पत्र में शामिल 13 आरोपियों की सूची से चव्हाण का नाम हटा दिया जाए।
सीबीआई ने अर्जी में राज्यपाल के फैसलें का हवाला देते हुए कहा कि, अशोक चव्हाण के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला शनिवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। गौरतलब है कि, आदर्श सोसायटी घोटाला के सामने आने पर अशोक चव्हाण ने अपने सीएम पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। अशोक उन 13 लोगों में शामिल थे जिन पर सीबीआई ने आरोपपत्र दायर किया था।
सीबीआई ने अशोक पर आरोपपत्र में आरोप लगाया था कि, वह मुंबई में आदर्श हाउसिंग सोसायटी में अपने रिश्तेदारों को दो फ्लैट दिए जाने के बाद सोसायटी के फ्लोर स्पेस इंडेक्स में विस्तार किया था। चव्हाण की सास भगवती शर्मा, रिश्तेदार सीमा शर्मा और ससुर के भाई मदनलाल शर्मा के सोसायटी में फ्लैट हैं।