सहारा ने निवेशकों का पैसा लौटाने हेतु SC को दिया नया प्रस्ताव
25 Mar 2014
नई दिल्ली: सहारा समूह ने अपने मुखिया सुब्रत राय को छुड़ाने के लिए निवेशकों के 20 हजार करोड़ रुपए बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास जमा कराने के बारे में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक नया प्रस्ताव पेश किया। सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्ताव रखा है कि, वह तीन कार्यदिवसों में 2500 करोड़ रुपए जमा करा देगी। उसके बाद 3500-3500 करोड़ रुपए की तीन की तीन किस्तें जून, सितंबर और दिसंबर के अंत तक जमा करा देगी।
सहारा ने यह प्रस्ताव न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर की पीठ के समक्ष राखी। प्रस्ताव में सहारा समूह ने कहा कि प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद तीन दिनों के भीतर वह सेबी को 2,500 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा। उसके बाद 3,500 करोड़ रुपये के तीन किश्तों का भुगतान 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को कर दिया जाएगा। शेष 7,000 करोड़ रुपये का भुगतान 31 मार्च 2015 को कर दिया जाएगा।
सहारा समूह ने प्रस्ताव में कहा है कि, सेबी को 20,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने के उनके प्रस्ताव के धरोहर के रूप में अविकल्पी बैंक गारंटी भी देगा। सुप्रीम कोर्ट कल यानि बुधवार को सहारा समूह के प्रस्ताव पर विचार करेगी। गौरतलब है कि, सुप्रीम कोर्ट ने इस राशि का भुगतान करने में असफल रहने के कारण चार मार्च को सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय और उनके दो निदेशकों को तिहाड़ जेल भेज दिया था।