रेल घोटाला: बंसल के भतीजे के साथ 9 अन्य के खिलाफ आरोप तय
11 Mar 2014
नई दिल्ली: रेलवे रिश्वत मामले में पद के लिए 10 करोड़ रुपए नकद दिए जाने के मामले में गिरफ्तार पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार के भतीजे विजय सिंगला और नौ अन्य अभियुक्तों के खिलाफ विशेष अदालत ने षड्यंत्र एवं भ्रष्टाचार के आरोपों पर सुनवाई शुरू की। विशेष सीबीआई जज स्वर्ण कांता शर्मा ने सभी 10 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं के तहत अभियोग निर्धारित किए। सभी आरोपियों ने खुद को दोषी नहीं माना है और मामले की सुनवाई कराने का आग्रह किया।
कोर्ट में आरोपियों ने कहा, ‘हम अपने को दोषी नहीं मानते और सुनवाई का दावा करते हैं।’ इसके बाद अदालत ने मामले 25 अगस्त के लिए स्थगित कर दिया ताकि मामले में अभियोजन पक्ष के गवाहों को दर्ज किया जाए। गौरतलब है कि, यह मामला प्रकाश में आने के बाद कांग्रेस नेता पवन कुमार बंसल को रेल मंत्री के पद से पिछले साल मई में इस्तीफा देना पड़ा था। बंसल को सीबीआई ने अभियोजन पक्ष का गवाह बनाया है।
आपको बता दे कि, अदालत ने सात मार्च को रेलवे बोर्ड के तत्कालीन सदस्य (स्टाफ) महेश कुमार सहित सभी आरोपियों के खिलाफ अभियोग निर्धारित करने का निर्देश दिया था। सीबीआई ने पिछले साल दो मई को दस आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। इनमें कुमार, सिंगला, बेंगलूर की कंपनी जी जी ट्रानिक्स इंडिया प्रा. लि. के प्रबंध निदेशक एन आर मंजूनाथ, बिचौलिए अजय गर्ग एवं संदीप गोयल, राहुल यादव, समीर संधीर, सुशील डागा, सी वी वेणुगोपाल एवं एम वी मुरलीकृष्णन शामिल हैं।
इससे पहले अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, ‘जैसा कि मैं अपने पूर्व आदेश में इंगित कर चुकी हूं सिफारिश की संस्कृति तथा ताकतवर लोगों से सही संपर्क आज जल्दी धन कमाने की एकमात्र चीज है।’ सात मार्च को अदालत ने पाया कि आरोपियों के खिलाफ मामले में सुनवाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं।
11 Mar 2014