बिजली बिल माफी मामले पर दिल्ली HC में आज सुनवाई
18 Mar 2014
नई दिल्ली: आज दिल्ली हाईकोर्ट में बिजली बिल माफी मामले पर सुनवाई होगी| केजरीवाल सरकार ने बिजली सत्याग्रह के दौरान बिजली बिल न भरने वालों के बिल 50 फीसदी माफ कर दिए थे और मुकदमे वापस लेने की भी बात कही थी जिसके विरोध में कोर्ट में एक जनहित य़ाचिका दाख़िल की गई थी| गौरतलब है कि, अक्तूबर 2012 से दिसम्बर 2013 के बीच जिन लोगों ने बिल नहीं भरे थे, आम आदमी पार्टी सरकार ने उनके बिलों पर 50 फीसदी की सब्सिडी दी थी| लगभग 24,036 लोगों के बिल इस फैसले के तहत माफ किए जाने थे| कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बी.डी.अहमद और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की खंडपीठ ने इस मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था और कहा था कि, एक हलफनामा दायर करके बताएं कि, अभी इस आदेश की क्या स्थिति है|
खंडपीठ ने ये आदेश सरकार की तरफ से दायर हलफनामे को देखने के बाद दिया| 19 फरवरी को खंडपीठ ने सरकार से कहा था कि, वो इस मामले में अपना हलफनामा दायर करे लेकिन, हलफनामे में दिए तथ्यों पर सरकार ने नाराजगी जताई थी| विवेक नारायण शर्मा ने न्यायालय में दायर याचिका में कहा है कि, अक्टूबर 2012 में आम आदमी पार्टी ने बिजली की बढ़ी कीमतों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया था, जो दिसम्बर 2013 तक जारी रहा था| इसके तहत लोगों से बिजली का बिल न देने का आग्रह किया गया था| इस दौरान 24 हजार 36 लोगों ने अपने बिल नहीं दिए और वो डिफॉल्टर हो गए| इसी दौरान 2508 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए| 12 फरवरी को सरकार ने इन लोगों के 50 फीसदी बिल माफ कर दिए और जो मामले दर्ज हुए थे उनको वापस लेने की बात कही थी|