दिल्ली: नर्सरी एडमिशन पर HC का फैसला सुरक्षित
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नर्सरी एडमिशन के दिशानिर्देश रद करने की मांग को लेकर निजी स्कूलों द्वारा दायर याचिका पर आज बुधवार को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अपने फैसले को कल तक के लिए सुरक्षित रखा है। गौरतलब है कि, राज्य के उप-राज्यपाल के आदेश के खिलाफ निजी स्कूलों ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अब जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक दिल्ली के नर्सरी कक्षा में एडमिशन पर रोक जारी रहेगी।
ज्ञात को कि, दिल्ली के उप-राज्यपाल नजीब जंग ने गाइडलाइंस में फेरबदल कर स्कूलों में प्रबंधन कोटे से 20 फीसद दाखिला बंद कर एक समान 100 प्वाइंट फॉर्मूला लागू करने का आदेश जारी किया था। इतना ही नहीं, स्कूलों को नेबरहुड के 70 अंकों के लिए 8 किलोमीटर तक आने वाले इलाकों और रोडमैप की जानकारी नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर देनी होगी। पहले यह सीमा छह किलोमीटर थी।
वहीँ उप-राज्यपाल के आदेशानुसार सिबलिंग के 20 अंक मिलेंगे, जबकि एलुमनी और ट्रांसफर केस के 5-5 अंक होंगे। नई गाइडलाइंस के तहत नर्सरी में दाखिले के लिए 31 मार्च 2014 तक कम से कम 3 साल उम्र होनी चाहिए। हालांकि अधिकतम उम्र सीमा पर फैसला करने की छूट स्कूलों को दी गई है।